डिजिटल डेस्क,मुंबई। कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2020 में देशभर के सभी सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। धीरे-धीरे जब लॉकडाउन खुला तो 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी गई। लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी हैं। बता दें कि, केंद्र ने 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% बैठने की क्षमता से संचालित करने की अनुमति दी है।

अनुमति के साथ ही केंद्र ने नई गाइडलाइन भी जारी की हैं, इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया हैं।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोविड संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सिनेमा हॉल ने कुछ अन्य उपाय किए हैं। जैसे, मास्क पहनने और तापमान की जांच के अनिवार्य होने के अलावा, सिनेमाघरों में अलग सीट, कंपित शो टाइमिंग बुकिंग, अनिवार्य सामाजिक गड़बड़ी और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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ये होंगे दिशा-निर्देश-
- सिनेमाघरों के अंदर-बाहर, वेटिंग हॉल और सभी जगह पर कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा।
- हर वक्त फेस मास्क का उपयोग करना।
- एक रूमाल / फ्लेक्स कोहनी के साथ खांसी / छींकने और उपयोग किए गए मास्क को ठीक से डिस्पोज और फिल्म के दौरान मुंह और नाक को ढंकने का सख्ती के साथ अभ्यास किया जाएगा।
- स्वास्थ्य की सेल्फ सेफ्टी और किसी भी बीमार व्यक्ति के मिलने पर जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना होगा।
- थूकने के लिख सख्ती के साथ मना किया जाएगा।
- आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टाल करना और यूज करने की सलाह सभी को देना होगा।
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Source From
RACHNA SAROVAR
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